उत्तर प्रदेश राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को सस्ता और सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है। यह कार्ड राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के तहत प्रदान किया जाता है और पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभ पहुंचाता है।
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राज्य में राशन वितरित करने के लिए जिम्मेदार है. राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों की सुविधा हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(PDS) का पोर्टल fcs.up.gov.in भी शुरू किया है.
UP Ration Card List 2025
उत्तर प्रदेश राज्य राज्य में नागरिकों को खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, तथा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पात्र लोगों की सूची प्रतिमाह जारी की जाती है.
नीचे उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल - fcs.up.gov.in पर राशन कार्ड की पात्रता सूची को चेक करने की प्रक्रिया की पुरी जानकारी उपलब्ध है.
चरण - १: उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाएं.
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहाँ आप होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक्स सेक्शन में मौजूद राशन कार्ड की पात्रता सूची के विकल्प पर क्लिक कर दें.
चरण - 2: अपने क्षेत्र का चुनाव करें.
- अब नए पेज पर आप अपने जिले, टाउन/ ब्लाक, और ग्राम पंचायत का चुनाव करें.
- अब आपको चुनें हुए ग्राम पंचायत में मौजूद कोटेदार का नाम दिख जाएगा.
- कोटेदार के नाम के आगे उसके अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड की संख्या दिखेगी.
नोट - नगरीय क्षेत्र या टाउन में उपस्थित राशन कार्ड के लाभार्थी लोगों के लिए "ग्राम पंचायत" का चुनाव नहीं करना होता है। |
चरण - 3: पात्रता सूची देखें.
- अब आपको राशन कार्ड वाले भाग में स्थित अंक या नंबर पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने पात्रता सूची प्रदर्शित हो जाएगी.
इस पात्रता सूची में निम्नलिखित जानकारी उपस्थित रहती है -
- राशन कार्ड धारक का नाम
- पिता/ पति का नाम
- माता का नाम
- यूनिट की संख्या
- राशन कार्ड जारी (डिजिटल हस्ताक्षर) करने की तिथि
- डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड डाउनलोड
उत्तर प्रदेश के जो नागरिक राशन कार्ड धारक हैं, वे अपना राशन कार्ड डिजिटली रूप में उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधिकारिक पोर्टल या डीजीलॉकर के जरिए डाउनलोड कर सकता है. इस डिजिटल राशन कार्ड को ई-राशन कार्ड भी कहा जाता है.
डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे प्रदान की गई है.
- सर्वप्रथम आपको यूपी राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपको नीचे की तरफ “महत्वपूर्ण लिंक” वाले अनुभाग में स्थित “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको राशन कार्ड संख्या और कैप्चा को नीचे दिए गए बॉक्स में दर्ज करने के बाद ”सूची में खोजने हेतु ओ० टी० पी० प्राप्त करें” पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा, उस ओटीपी को दर्ज करके “OTP Verify” बटन पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने डिजिटल राशन आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड तथा प्रिंट कर सकते हैं, इस कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी मौजूद रहती है –
- मुखिया का नाम
- कोटेदार का नाम
- पिता / पति का नाम
- निवास विवरण
- लिंग
- वार्ड संख्या
- क्षेत्र (नगरीय/ग्रामीण)
- ब्लॉक का नाम
- ग्राम पंचायत का नाम
- ग्राम/टाउन का नाम
- पिन कोड, इत्यादि।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपको राशन कार्ड फॉर्म और जरुरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर विजिट करना होगा. यहाँ CSC संचालक उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करके आपके राशन कार्ड आवेदन को ऑनलाइन संपन्न करेगा.
आवेदन के बाद आपको एक संदर्भ आईडी (Reference ID) प्रदान की जाएगा जिसकी मदद से आप अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति को को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर विजिट करके प्राइमरी मेनू में मौजूद डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करें. अब आपके सामने सभी संबधित फॉर्म की सूची खुल जाएगी, यहाँ आप राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें.
- राशन कार्ड डिलीशन फार्म
- मुखिया परिवर्तन हेतु फार्म
- राशन कार्ड विभाजन हेतु फार्म
- राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म
- राशन कार्ड/यूनिट स्थानान्तरण फार्म
- राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण)
- यूनिट डिलीशन फार्म
- राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (नगरीय)
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी, इत्यादि।
पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- मुखिया की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए।
- मुखिया के परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
UP Ration Card Status
आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति को देखने के चरण निम्नलिखित है:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- अब होमपेज पर मौजूद विकल्प "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" पर क्लिक कर दें.
- अब आप सन्दर्भ आई० डी०/राशन आई० डी० दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
इसके बाद आप राशन कार्ड के आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के प्रकार
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को कई प्रकार में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है:
- अंत्योदय अन्न योजना: यह राशन कार्ड ऐसे परिवार को प्रदान किया जाता है जिसकी आमदनी नियमित नहीं है। यह अत्यंत गरीब श्रेणी के लोगों को प्रदान किया जाने वाला कार्ड है. इसके तहत पात्र परिवारों को 20 किग्रा गेंहू, तथा 15 किग्रा चावल प्रतिमाह प्रदान किया जाता है.
- पात्र गृहस्थी योजना (PHH): National Food Security Act के तहत Priority Househod (PHH) राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं. राज्य सरकार लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) के तहत प्राथमिकता वाले घरेलू परिवारों की पहचान करती हैं. प्राथमिकता राशन कार्ड पर 5 किलो राशन (3 किलो गेंहू तथा 2 किलो चावल) प्रति यूनिट प्रति माह मिलता है.
- APL (Above Poverty Line): यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है, जो की गरीब रेखा से उपर गुजर बसर करते हैं.
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL): ऐसे परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए यह कार्ड प्रदान किया जाता है.
उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया
राशन वितरण का कार्य राज्य में प्रतिमाह किया जाता है, इसके लिए प्राप्तकर्ता को अपने नजदीकी राशन की दूकान पर कार्ड के साथ वितरण के समय मौजूद होना होता है, उसके बाद प्राप्तकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाता है, और सफल सत्यापन के बाद राशन वितरित कर दिया जाता है.
नोट - उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के अंतर्गत भी लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिलता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के अस्थाई निवासी हैं, तो आप "One Nation One Ration Card (ONORC)" की मदद से राज्य में खाद्यान्न प्राप्त पर सकते हैं.
खाद्यान प्राप्त ना होने की स्थिति में क्या करें?
खाद्यान प्राप्त ना होने की स्थिति में धारक निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें:
- कार्डधारक विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है.
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी या नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है.
हेल्पलाइन नंबर
राशन कार्ड से संबधित किसी भी प्रकार की शिकायतों के लिए आप Department of Food And Public Distribution के दिए गए संपर्क विवरणों पर संपर्क करें:
ईमेल | min-food[at]nic[dot]in |
संपर्क नंबर | 01123070637 01123070642 |
वेबसाइट | मंत्रालय की वेबसाइट - https://dfpd.gov.in/ NFSA की वेबसाइट - https://nfsa.gov.in अन्नवितरण पोर्टल - https://annavitran.nic.in/AV/ |
हेल्पडेस्क नंबर | 1967 |